Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुनवाई टली, SG मेहता बोले- बनी रहेगी यतास्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र का आश्वासन दर्ज किया था कि वह 5 मई तक वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की संपत्तियों को न तो गैर-अधिसूचित करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी.

वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई ने कहा कि अब अगले मंगलवार यानी 20 मई को मामला सुना जाएगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. पीठ ने कहा कि वह 20 मई को 1995 के पिछले वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली किसी याचिका पर विचार नहीं करेगी.
कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट्स जमा करने को कहा. सीजेआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, 'हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर ही मंगलवार को विचार करेंगे.'
पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. हालांकि, जस्टिस खन्ना 13 मई को पद से सेवानिवृत्त हो गए.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वह पांच मई तक वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की संपत्तियों को न तो गैर-अधिसूचित करेगी और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी.
सीजेआई गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून, 1995 के खिलाफ भी कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगा. बेंच ने मौखिक रूप से कहा, 'हम ऐसी कोई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक का अनुरोध किया जाए. हम ये साफ कर रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि कोई वक्फ संशोधन कानून, 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई और बस इस मामले में कूदना चाहता है इसलिए 1995 कानून को चुनौती देने पहुंच जाए, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा.'
इस बीच तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र सरकार का यह आश्वासन है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को, जिसमें वक्फ बाई यूजर द्वारा स्थापित संपत्तियां भी शामिल हैं, गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा. इससे पहले विधि अधिकारी ने यह आश्वासन भी दिया था कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी.
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